फरार चल रहे नारायण साईं की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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फरार चल रहे नारायण साईं की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

सूरत जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पीपी शाह ने गुरुवार को यौन शोषण मामले में फरार चल रहे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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ज़ी मीडिया ब्यूरो

सूरत: सूरत जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पीपी शाह ने गुरुवार को यौन शोषण मामले में फरार चल रहे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने गुरुवार को दिए आदेश में कहा कि नारायण साईं पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर है और मामले की जांच प्रारंभिक स्तर पर है। ऐसे में आरोपी बाहर रह कर मामले की जांच तथा साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
गौरतलब है कि पिछले 6 अक्टूबर को सूरत के जहांगीरपुरा थाने में नारायण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से फरार हुए नारायण ने अपने वकील कल्पेश देसाई के मार्फत अग्रिम 11 अक्टूबर को अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर एक महीने से भी ज्यादा समय तक लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने गुरूवार को फैसला सुनाया।

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